Haryana Tractor Subsidy Scheme 2024: राज्य के किसानों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना चलाई जा रही है| इस योजना के तहत राज्य के किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर ₹100000 की अनुराग राशि प्रदान की जाएग| इस योजना के लिए नए आवेदक 26 फरवरी 2024 से शुरू किया कर दिए गए हैं| राज्य के इच्छुक किसान अंतिम तिथि से पहले हरियाणा ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं| हम इस पोस्ट मेंHaryana Tractor Subsidy Scheme 2024 के बारे में विस्तार से जानेंगे| जानने के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़े|
हरियाणा ट्रैक्टर अनुदान योजना 2024
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर एक लाख रुपए की सब्सिडी सहायता राशि प्रदान की जाती है| किसान 45HP से लेकर अधिक क्षमता वाला ट्रैक्टर भी इस योजना के तहत खरीद सकते हैं| राज्य के केवल अनुसूचित जाति के किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैंi इस योजना के तहत लाभार्थी का चयन होने के बाद किसान भारत सरकार द्वारा अधिकृत में निर्माता से मूल भाव कर अपने पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर खरीद सकता है| लाभार्थी किसान को मिलने वाली अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी|
Haryana Tractor Subsidy Scheme 2024
योजना का नाम | हरियाणा ट्रैक्टर अनुदान योजना 2024 |
किसने शुरू की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाति के किसान |
उद्देश्य | ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान राशि प्रदान करना |
आवेदन शुरू तिथि | 26 फरवरी 2024 |
लाभ | ₹100000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवेदन अंतिम तिथि | 11 मार्च 2024 |
आधिकारिक वेबसाइट | agriharyana.gov.in |
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024 का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्यों को अनुचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है| आज के समय ट्रैक्टर के बिना खेती करना बहुत मुश्किल है| अनुसूचित जाति के ऐसे बहुत से गरीब किसान है| जिसके पास खुद का ट्रैक्टर ना होने के बाद खेती करते हैं| जिससे उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है| इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे किसानों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है| ताकि वह आज की आधुनिक तकनीकी के साथ खेती कर सके|
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत किसान 45 HP वह अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर ₹100000 का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं|
- चयन उपरांत किसान भारत सरकार द्वारा अधिकृत निर्माता से मूल भाव कर अपनी पसंद के निमार्ता से खरीद सकते हैं|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा|
- राज्य के केवल अनुसूचित जाति के किस की योजना का लाभ ले सकते हैं|
- हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर ₹100000 की सहायता दी जाएगी|
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हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना पात्रता
- राज्य के केवल अनुसूचित जाति के किसान ही योजना का लाभ ले सकते हैं|
- केवल हरियाणा का मूल निवासी किसान इस योजना का लाभ ले सकता है|
- किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण होना अनिवार्य है|
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण संख्या
- बैंक पासबुक
- शपथ पत्र
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाएं|
- होम पेज पर Former Corner मैं दिए Appy For Agriculture Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने सभी स्कीम आ जाएगी|
- अब आपको अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों के समूह को सब्सिडी पर उपकरण मशीनरी प्रदान करने की योजना के सामने View के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
- अब आपके सामने एक नया पेज आएगा|
- इसमें Click Here To Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा|
- फार्म में मांगी गई की जानकारी दर्ज करनी है|
- अब आपको आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है|
- अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है|
- इस प्रकार से आप हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं|
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