( DAYALU Yojana Haryana Online Apply 2023 | Haryana Dayalu Registration | मुख्यमंत्री दयालु योजना | Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (DDUAPSY) Haryana | लाभ एवं विशेषताएं | जरुरी दस्तावेज़ | दयालु योजना ऑनलाइन आवेदन | Official Website | Helpline Number | दीन दयाल उपाध्याय योजना हरियाणा )
DAYALU Yojana Online Apply 2023: हरियाणा राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए नई नई सरकारी योजना की शुरुआत करती है। इसी योजनाओं में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अब एक और योजना जोड़ दी है जिसका नाम दयालु योजना हरियाणा है। DAYALU Yojana Haryana (पंडित दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना) के तहत हरियाणा राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों को जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु या फिर किसी कारणों की वजह से दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी।
क्या आप भी हरियाणा के अंत्योदय परिवार से हैं और इस दयालु योजना का लाभ उठाकर आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यह लेख फायदेमंद साबित होगा। किंतु इसके लिए आपको इस लेख में दी गई जानकारी जैसे कि Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Online Apply कैसे करें?, दयालु योजना की पात्रता आदि जानकारी प्राप्त करनी होगी।
दयालु योजना क्या है? (Dayalu Yojana Haryana 2023)
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 16 मार्च के दिन प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री दयालु योजना हरियाणा का शुभारंभ किया है। DAYALU Yojana Haryana (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana – DDUAPSY) के अंतर्गत अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की प्राकृतिक या फिर कुदरती मौत होती है अथवा किसी दुर्घटना की वजह से अंत्योदय परिवार के सदस्य को दिव्यांगता धारण हो चुकी है तो ऐसे सदस्यों को हरियाणा राज्य सरकार 100000 से लेकर ₹500000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह आर्थिक सहायता अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग दी जाएगी जिसकी जानकारी इस लेख में आगे दी गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राज्य में चल रही बीमा योजनाओं की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए हरियाणा में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) की स्थापना की गई है। जिसके तहत अभी तक 3 योजनाओं का संचालन किया जा रहा था और अब से हरियाणा दयालु योजना को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ताकि दयालु योजना के लाभार्थियों को सही समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
DAYALU Yojana Haryana Latest Update
15 जून, 2023: दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस दिन दयाल उपाध्याय अंत्योदया परिवार सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में आज 223 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। आपको बताना चाहते है की मुख्यमंत्री ने इन सभी लाभार्थियों को मिलाकर कुल 6.36 करोड़ रुपए का लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक कहते में जमा किए है। |
Dayalu Yojana Highlights
योजना का नाम | दयालु योजना (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
कब शुरू हुई | 16 मार्च, 2023 के दिन |
राज्य | हरियाणा |
नोडल एजेंसी | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा के अंत्योदय परिवार |
आर्थिक सहायता | 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dapsy.finhry.gov.in/ |
टेलीग्राम चैनल | यहां क्लिक करें |
दयालु योजना हरियाणा का उद्देश्य (Objective)
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU Yojana) का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक कटौती का सामना ना करना पड़े।
परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार मिलेगी ऑनलाइन सहायता
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹180000 से कम होगी उन्हें दयालु योजना हरियाणा (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Haryana – DDUAPSY) का लाभ प्रदान किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र होने से इस योजना के तहत फ्रॉड भी नहीं होगा। अंत्योदय परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो यह आर्थिक सहायता उन्हें उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के बैंक खाते में जमा की जाएगी और दिव्यांगता के मामले में आवेदक के बैंक खाते में ही ऑनलाइन के माध्यम से धनराशि जमा की जाएगी।
DDUAPSY Benefits
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना DDUAPSY के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से नीचे दिए गए टेबल के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।
क्रमांक | आयु वर्ग | DDUAPSY (दयालु योजना) |
---|---|---|
01 | 5 से 12 वर्ष | 1 लाख रुपए |
02 | 13 से 18 वर्ष | 2 लाख रुपए |
03 | 19 से 25 वर्ष | 3 लाख रुपए |
04 | 26 से 40 वर्ष | 5 लाख रुपए |
05 | 41 से 60 वर्ष | 2 लाख रुपए |
दयालु योजना के आवेदक अगर PMJJBY या फिर PMSBY योजना के लाभार्थी है तब उसे मिलने वाले लाभ का विवरण
Mukhamantri Dayalu Yojana के अंतर्गत आवेदकों को उनकी आयु के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसका विवरण हमने नीचे दिए गए टेबल में दे रखा है। जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें।
क्रमांक | आयु वर्ग | दयालु योजना धनराशि | PMJJBY (18 से 50 वर्ष) (प्राकृतिक मृत्यु) | PMSBY (अकस्मात मृत्यु और दिव्यांगता) | टोटल |
---|---|---|---|---|---|
01 | 05 से 12 वर्ष | 1 लाख रुपए | Nil | Nil | 1 लाख रुपए |
02 | 13 से 18 वर्ष | 2 लाख रुपए | Nil | Nil | 2 लाख रुपए |
03 | 19 से 25 वर्ष | 3 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 1 लाख रुपए |
04 | 26 से 40 वर्ष | 5 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 3 लाख रुपए |
05 | 41 से 50 वर्ष | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | Nil |
06 | 51 से 60 वर्ष | 2 लाख रुपए | Nil | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए (in case of death) |
Note: अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी नहीं है तब तो आपको दयालु योजना की पूरी राशि प्राप्त होगी।
Haryana Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- दयालु योजना हरियाणा के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी अंत्योदय परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आपको ऊपर बताए गए टेबल के अनुसार आयु वर्ग के हिसाब से अलग-अलग आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
- Dayalu Yojana Online Apply करके आप आसानी से अपने बैंक खाते में धनराशि हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में प्रदान किया जाएगा।
- Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (DDUAPSY) की विशेष बात यह है कि आप दयाल योजना के साथ-साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी उठा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को कठिन परिस्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
- Dayalu Yojana Registration (दयालु योजना) करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय पर जाने की जरूरत नहीं रहती आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
DAYALU Yojana की पात्रता (Eligibility)
- दयालु योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के मूलनिवासी नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत जिन अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है उसी को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए तब ही पात्र होगा जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति से 3 महीने के भीतर Dayalu Yojana Online Apply करेगा।
- इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र हरियाणा के डाटा अनुसार पात्र परिवारों को सुनिश्चित किया जाएगा।
- दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले अंत्योदय परिवार के नागरिक ही योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।
दयालु योजना रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)
- मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
Dayalu Yojana Online Apply (दयालु योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?)
दयालु योजना अप्लाई करने के लिए आप ऊपर बताए गए दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी किसी भी CSC Center से फॉर्म भरवा सकते है |
Sir ji hamare form me aadhar card not received ha raha h on hold likha AA raha amount kab Tak aayega
Hamare dost ki wife ki death ho gyi thi usne form fill Kiya tha head uski mummy thi 1 mahine baad uski mummy ki death ho gayi amount uski mummy ke account me hold likha AA Raha hai aadhar card update kese kare uski mummy ki death ho gayi hai
Mera papa ki death ho gai h see Menaa form bherva deya h
Mere chacha ji ka farm bharwaya tha. 90 din ho gye. Abhi tk to koi amount nahi aaya