Happy Card Haryana Roadways :हरियाणा सरकार ने ‘हैप्पी कार्ड’ की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य में 22.89 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाना है। यह कार्ड उन परिवारों की मदद के लिए है जिनकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपये या उससे कम है। सरकार ने ‘हैप्पी कार्ड’ के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है, जिससे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ‘हैप्पी कार्ड’ के लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। इस पोस्ट में, हम ‘हैप्पी कार्ड’ हरियाणा सड़क परिवहन की योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए अंत तक पढ़ें।
हैप्पी कार्ड हरियाणा क्या है?
हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत 1 लाख रुपए तक वार्षिक आमदनी वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस कार्ड के धारक को हर वर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। यह योजना का लाभ हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत के दौरान अंत्योदय परिवार के 6 सदस्यों को सांकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड प्रदान किए गए।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत, लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा और एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का निर्णय लिया है।
Happy Card Haryana Roadways
आर्टिकल में जानकारी | हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना |
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना | हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार |
उद्देश्य | अंत्योदय परिवारों को निशुल्क बस यात्रा उपलब्ध कराना |
लाभ | प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ebooking.hrtransport.gov.in |
हरियाणा का हैप्पी कार्ड: उपयोग और विशेषताए
- “हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना: हैप्पी कार्ड का लाभ
- हर वर्ष, हर हैप्पी कार्ड पर 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा मिलेगी।
- हर कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा, और कार्ड की लागत ₹109 और वार्षिक रख रखाव के ₹79 भी होगी।
- योजना के तहत, लाभार्थियों को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी।
- हरियाणा सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र की आवश्यकता होगी।
हरियाणा हैप्पी कार्ड की पात्रता
- हरियाणा के मूल निवासियों को इस योजना से लाभ हो सकता है।
- उनकी परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- यह योजना अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवारों को भी लाभ प्रदान करती है।
- आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र में आय की सत्यापन की आवश्यकता है।
हरियाणा हैप्पी कार्ड दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासवर्ड साइट फोटो
- परिवार पहचान पत्र बस
हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन कैसे करें
- हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट की अधिकारी वेबसाइट पर जाए
- Apply Happy Card पर क्लिक करें
- अब परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें
- Send OTP To Verify पर क्लिक करें
- ओटीपी की पुष्टि करने के बाद, आपके सामने परिवार के सदस्यों की जानकारी दिखाई जाएगी।
- अब वह सदस्य चुनें जिसके लिए आप हैप्पी कार्ड के आवेदन करना चाहते हैं।
- फिर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘सेंड ओटीपी’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आधार से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे दर्ज करें और सत्यापित करें।
- अब ‘अप्लाई’ विकल्प पर क्लिक करें।
- इस तरह से आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के 15 दिन बाद, आप अपने निकटतम रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
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